उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर, इस महीने के बिल में मिलेगी 89 पैसे प्रति यूनिट की छूट

खबर उत्तराखंड

देहरादून। उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। अब मई माह के बिजली बिलों में औसतन 89 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। यह निर्णय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ विनियमों के अनुसार दी जा रही है।

जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि यूपीसीएल (ऊर्जा निगम) की मासिक विद्युत क्रय लागत अनुमोदित विद्युत क्रय लागत से अधिक होती है तो उसे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में फ्यूल एंड पावर पर्चेज कास्ट एडजेस्टमेंट (एफपीपीसीए) मद में चार्ज किया जाता है।

इसके विपरीत यदि मासिक विद्युत क्रय लागत अनुमोदित विद्युत क्रय लागत से कम होती है तो उसे उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में एफपीपीसीए मद में वापस किया जाता है।

छूट प्रदान करने के दिए आदेश

इस तरह कुल 101 करोड़ (0.89 रु. प्रति यूनिट) छूट प्रदान करने के आदेश जारी किए गए हैं। इससे पूर्व भी यूपीसीएल ने माह जुलाई 2024 में औसतन रु. 0.30 प्रति यूनिट, अगस्त, 2024 में रु. 0.52 प्रति यूनिट, सितंबर 2024 में रु. 0.23 प्रति यूनिट, अक्टूबर 2024 में रु. 0.70 प्रति यूनिट, नवंबर 2024 में रु. 0.88 प्रति यूनिट, दिसंबर 2024 में रु. 0.85 प्रति यूनिट, मार्च 2025 में औसतन रु. 1.19 प्रति यूनिट की छूट प्रदान की गई थी।

उपभोक्ता श्रेणी प्रति यूनिट छूट

  • घरेलू 26 पैसे से 71 पैसे
  • अघरेलू 103 पैसे
  • गर्वमेंट पब्लिक यूटिलिटी 97 पैसे
  • प्राइवेट ट्यूबवेल 31 पैसे
  • कृषि गतिविधियां 44 पैसे से 51 पैसे
  • एल टी इंडस्ट्री 95 पैसे
  • एचटी इंडस्ट्री 95 पैसे
  • मिक्स लोड 89 पैसे
  • रेलवे ट्रेक्शन 89 पैसे
  • ईवी चार्जिंग स्टेशनन 89 पैसे
  • अन्य निर्माण कार्यों के लिये अस्थायी विद्युत आपूर्ति 110 पैसे

आयोग के वर्ष 2024-25 के लिए अनुमोदित विद्युत क्रय लागत के सापेक्ष माह मार्च 2025 की विद्युत क्रय लागत मद में भारी बचत हुई। इस बचत की धनराशि को यूपीसीएल की आरे से उपभोक्ताओं को माह मई 2025 के विद्युत उपभोग के सापेक्ष निर्गत बिलों में एफपीपीसीए मद में छूट दी जाएगी।

 

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