476 और रजिस्टर गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को हटाएगा ECI, जानें बिहार-UP से कटेगा कितने दलों का नाम?

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नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने 476 और रजिस्टर गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) को लिस्ट से हटाने की कार्यवाही शुरू की है. चुनाव आयोग ने यह कदम 9 अगस्त को 334 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटाने के बाद उठाया है.

बता दें कि चुनावी प्रणाली को दुरुस्त करने की अपनी की व्यापक और सतत रणनीति के तहत चुनाव आयोग 2019 से लगातार 6 साल तक एक भी चुनाव लड़ने की अनिवार्य शर्त पूरी करने में विफल रहे रजिस्टर गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPP) की पहचान करने और उन्हें सूची से हटाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहा है.

476 और RUPP की पहचान
इस अभियान के पहले चरण में चुनाव आयोग 9 अगस्त 2025 को 334 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से पहले ही हटा चुका है, जिससे लिस्टेड RUPP की संख्या 2,854 से घटकर 2,520 हो गई है. इस अभियान के दूसरे चरण में देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 476 और RUPP की पहचान की गई है.

किस राज्य की कितनी पार्टियों का लिस्ट से सफाया?
चुनाव आयोग ने जिन 476 दलों को गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को लिस्ट से हटाने की कार्यवाही शुरू की है. उनमें अंडोमान-निकोबार की एक, आंध्र प्रदेश की 17, असम की तीन, बिहार की 15, चंडीगढ़ की एक, छत्तीसगढ़ की सात, दिल्ली की 41, गोवा की पांच, गुजारात की 10 और हरियाणा की 17 पार्टियां शामिल हैं.

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की दो, जम्मू कश्मीर की 12, झारखंड की पांच, कर्नाटक की 10 केरल की 11, मध्य प्रदेश की 23, मणिपुर की दो, मेघालय की चार, मिजोरम की, दो, नगालैंड की दो, ओडीशा की सात, पंजाब की 21, राजस्थान की 18, तमिलनाडु की 42, तेलंगाना की नौ, त्रिपुरा की एक, उत्तर प्रदेश की 121, उत्तराखंड की 11 और पश्चिम बंगाल की 12 राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं.

इससे पहले चुनाव आयोग ने शनिवार को 334 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) को लिस्ट से हटा दिया था. यह दल समान दर्जा जारी रखने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करने में विफल रहे हैं. बता दें कि भारत में राजनीतिक दल, चाहे राष्ट्रीय, राज्य या आरयूपीपीएस हों, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 ए के अनुसार चुनाव पैनल के साथ रजिस्टर हैं.

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