न्यूज़ डेस्क : आजकल शादी बारातों में ड्रोन कैमरे से शूटिंग करना बेहद ही आम हो गया है, लोग फोटोग्राफी करने के लिए ड्रोन कैमरे और उनके हैंडलर हायर करते हैं और फिर अपनी शादी या किसी खास ओकेशन की शूटिंग करवाते हैं, लेकिन आप जानते नहीं होंगे कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ ड्रोन कैमरा खरीद कर उसे उड़ाना नहीं शुरू कर सकता है क्योंकि ड्रोन को सुरक्षा कारणों से कहीं पर भी उड़ाने पर प्रतिबंध है, यहां तक कि इसे उड़ाने के लिए आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए. अगर बिना लाइसेंस के आप ड्रोन कैमरा उड़ाते हुए पाए जाते हैं तो आपको जेल तक जाना पड़ सकता है. अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप ड्रोन कैमरा उड़ाने के लिए लाइसेंस बनवा सकते हैं वो भी मिनटों में, दरअसल लोगों को इसकी जानकारी नहीं है लेकिन ड्रोन कैमरा के लिए आप आसानी से लाइसेंस बनवा सकते हैं वो भी ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए.
यहां कर सकते हैं ड्रोन लाइसेंस के लिए आवेदन
अगर आप ड्रोन कैमरा के लिए लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले DGCA की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, दरअसल यहां पर जाने के बाद आपको अपने आप को रजिस्टर करना रहता है और तब जाकर आप आसानी से लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. यहां पर जाने के बाद आपको आपको एक अकाउंट क्रिएट करना रहता है, इसके बाद आपको अपने ड्रोन के बारे में जानकारी भरनी होती है जैसे – ड्रोन का वजन क्या है और वो किस कैटेगरी का है, इसके बाद आपको अपनी जानकारी यहां पर भरनी होती है. जैसे ही आप अपनी जानकारी भरते हैं उसके बाद आप से लाइसेंस का चार्ज मांगा जाता है.
जानें कितना है ड्रोन लाइसेंस बनवाने का चार्ज
आपने अभी तक अपने दुपहिया या चार पहिया वाहन को चलाने के लिए ही लाइसेंस बनवाया होगा, हालांकि सुरक्षा कारणों की वजह से ड्रोन उड़ाने के लिए भी लाइसेंस चाहिए होता है. अगर आप इसके लिए लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपसे एक मिनिमल अमाउंट चार्ज किया जाता है. ये मिनिमल अमाउंट 100 रुपये का है. इस अमाउंट को चुकाने के बाद आपको ड्रोन लाइसेंस दे दिया जाता है. आप ड्रोन फ्लाइंग लाइसेंस हासिल करने के बाद अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं, यहां तक कि अब सरकारें भी ड्रोन पायलट को नौकरी पर रख रही हैं जो अच्छी तरह से ड्रोन उड़ा सकें और उनसे निगरानी जैसे काम कर सकें.
By जी न्यूज़ via Dailyhunt