नई दिल्ली: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) ने 70 हजार की बाइक का दो लाख रुपये का चालान काट (Challan of Rs 2 Lakh for a Bike) दिया. छह महीने बाद मालिक को जब इस बात की जानकारी मिली तो उसके होश उड़ गए. बाइक मालिक एक महीने पहले ही बाइक को बेचने एजेंसी के पास गया तो उसे 200000 रुपये चालान भरने के लिए कह दिया गया. बाइक का मालिक पेशे से कारपेंटर है और बुलंदशहर का रहने वाला है. बाइक मालिक ने गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस से संपर्क कर चालान में सुधार की फरियाद लगाई. ट्रैफिक पुलिस ने जांच की और अब चालान की राशि घटा कर 20 हजार रुपये कर दिया.
बता दें कि पिछले कुछ महीनों से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे की कुछ लाइनों में दो-पहिया और तीन-पहिया वाहनों की ले जाने की मनाही है. ट्रैफिक पुलिस ने इसी के चलते अब दो पहिया और तिपहिया वाहन चालकों पर भी जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है. ये जुर्माना राशि 20 हजार रुपये निर्धारित किया गया है. इस केस में भी 20 हजार रुपये का ही चालान कटना था, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण यह राशि 2 लाख रुपये हो गया.
70 हजार की बाइक का कटा दो लाख का चालान
गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि बाइक और स्कूटरों के गलत दिशा और ओवर स्पीड के कारण दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर लगातार हादसे हो रहे हैं. इसी को लेकर अब सख्ती की गई है. गाजियाबाद के एडीसीपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने न्यूज 18 हिंदी के साथ बातचीत में बताया कि प्रीटिंग मिस्टेक की वजह से 2 लाख रुपये का चालान कट गया था. अब इसमें सुधार कर लिया गया है और बाइक मालिक को इस बात की जानकारी दे दी गई है. इस गाड़ी का 20 हजार रुपये का चालान काटना था, जो भूलवश 2 लाख रुपये हो गया.’
अब ट्रैफिक पुलिस ने किया सुधार
गौरतलब है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे पर अब दोपहिया चालकों का 20 हजार का चालान काटा जा रहा है. हालांकि, मोटर व्हीकल एक्ट में एकमुश्त 20 हजार रुपये चालान काटने का कोई प्रावधान नहीं है. लेकिन, गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट बन जाने के बाद ऐसा नया नियम बनाया गया है. स्थानीय प्रशासन या जिला मजिस्ट्रेट जरूरत के हिसाब से किसी भी नियम को लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं. स्थानीय प्रशासन जुर्माने की राशि की रकम को भी तय कर सकते हैं.
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों के कारण लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बाद प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. इसी कारण गाजियाबाद जिला प्रशासन और एनएएचएआई ने जुर्माने की धनराशि 5000 रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया है.
By News18 via Dailyhunt