देहरादून: नए साल पर पूरे देश में लोग जश्न मनाने पर्यटक स्थलों का रुख करते है. नए साल के जश्न में अब कुछ ही दिन बचे है, ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. नए साल पर प्रदेश में नया नियम लागू होने जा रहा है. अब इस नए नियम के आधार पर प्रेदेश में होटेल और ढाबे 24 घंटे खुल सकते है. सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि टूरिस्ट की बढ़ती तादाद के मद्देनजर रखते हुए शासन ने ये फैसला लिया है, कि प्रदेश में अब सभी होटल और ढाबे दिन रात खुले रह सकते है.
माना जा रहा है कि पर्यटकों की सुविधा के लिए यह अहम कदम साबित होगा. प्रदेशभर में कई पर्यटन स्थलों, शहरों में पर्यटक नए साल का जश्न मनाने को पहुंचते हैं. अक्सर क्या होता है कि सभी होटल, ढाबों के बंद होने का समय तय है. ऐसे में कई पर्यटकों को परेशानी हो सकती है, और पिकनिक का मजा किरकिरा हो जाता है.
सचिव श्रम आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियम एवं सेवा शर्त) अधिनियम 2017 के तहत पर्यटकों की आवाजाही के मद्देनजर सभी होटल, रेस्टोरेंट व ढाबे 24 घंटे खुलेंगे.
उन्होंने सभी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों का दिन व रात्रि पाली में नियमों के हिसाब से काम करने की अनुमति भी दी है. साथ ही सभी प्रतिष्ठानों के मालिकों से आह्वान किया कि वे इस सीजन के दौरान अपने प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखें.