राज्यसभा चुनाव 2024: कैसे चुने जाते हैं राज्यसभा के सांसद, क्या है Voting की प्रोसेस, सब कुछ जानें

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देहरादून :  राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की लास्ट डेट 15 फरवरी है. वहीं, इनकी छंटनी 16 फरवरी को होगी. इसके साथ ही नाम वापस लेने की लास्ट डेट 20 फरवरी है, वोटिंग की डेट मंगलवार 27 फरवरी और इसी दिन रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा. विधानसभा परिसर में वोटिंग का समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा. वहीं, देर शाम तक रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा.

  • राज्यसभा चुनाव की प्रोसेस

बता दें कि राज्यसभा चुनाव की प्रोसेस आम चुनाव की तरह नहीं होती है. राज्यसभा का चुनाव अधिकतर लोगों की समझ में नहीं आ पाता है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर ये प्रोसेस कैसी रहती है. अब आइए विस्तार से समझते हैं.

  • आम जनता नहीं डालती वोट

ध्यान रहे कि राज्यसभा चुनाव में हम या आप आम जनता वोट नहीं डालती. जैसे लोकसभा चुनाव में होता है कि सांसद जनता चुनेगी वैसे राज्यसभा का चुनाव नहीं होता है. तो सबसे पहले जानिए कि राज्यसभा एक स्थाई सदन होता है, जिस प्रकार लोकसभा भंग हो सकती है ठीक उसी प्रकार राज्यसभा भंग नहीं होती. लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा में सीटें कम होती हैं. वहीं, संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, राज्यसभा में सांसदों की कुल संख्या 250 हो सकती है. इन 250 में से 238 सदस्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, वहीं, बचे हुए 12 सांसद देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति नामित करते हैं. हालांकि, फिलहाल सदन में ये आंकड़ा 245 सांसदों का है. ध्यान रहे कि राज्यसभा सांसद का कार्यकाल भी 6 साल का होता है. मतलब लोकसभा में पांच साल और यहां 6 साल.

  • राज्यसभा इलेक्शन के लिए खास है ये फॉर्मूला

राज्यसभा MP का इलेक्शन में एक खास फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है. इसमें एक MP को कितने वोट चाहिए, ये पहले से डिसाइड होता है. इसमें एक विधानसभा के टोटल MLA की संख्या को 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है और इसे राज्य की कुल राज्यसभा सीटों में जमा एक जोड़कर भाग किया जाता है. जिसके बाद जो संख्या आती है उसमें 1 जोड़ने के बाद वो एक राज्य में राज्यसभा सीट जीतने के लिए वोट की टोटल संख्या होती है.

  • ये है वो फॉर्मूला

विधानसभा के टोटल MLA की संख्या x 100/(राज्यसभा की सीटें+1)= +1. अब हिमाचल का अगर उदाहरण लें तो यहां 68 MLA हैं. फॉर्मूले का हिसाब देखें तो 68/1+1= 34+1=35. हिमाचल में एक सीट पर चुनाव है तो यहां 35 वोटों की जरूरत पड़ेगी. ऐसे में प्रदेश में कांग्रेस के MLA 40 हैं तो ये सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय है.

  • कंफ्यूजन है तो आसान शब्दों में समझें
  • आसान भाषा में बताएं तो राज्यसभा चुनाव में किसी भी EVM का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. हर कैंडिडेट के नाम के आगे 1 से 4 तक का नंबर लिखा होता है. MLA को वरीयता के आधार पर उस पर निशान लगाना होता है. मतलब आपको कुछ नहीं करना है. इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है.
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