नई दिल्ली: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को नतीजों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अमान्य घोषित किए गए सभी 8 वोटों को मान्य करार देने के निर्देश दिए. इन सभी वोटों के बैलेट पेपर पर रिटर्निंग ऑफिसर ने क्रॉस लगाया था.
मामले की सुनवाई करते हुए CJI ने कहा कि सभी 8 वोट याचिकाकर्ता उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में थे. रिटर्निंग अफसर ने अपने अधिकार से बाहर जाकर काम किया. कल सोमवार को सवाल पूछने से पहले हमने अनिल मसीह को गंभीर नतीजा भुगतने की चेतावनी भी दी थी. रिटर्निंग ऑफिसर ने 8 बैलेट पेपर पर अपना मार्क लगाया. ऑफिसर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर काम किया. रिटर्निंग ऑफिसर ने अपराध किया है. इसके लिए उसके खिलाफ समुचित कार्रवाई हो.
दरअसल, सीजेआई की बेंच के सामने सोमवार को रिटर्निंग ऑफिसर ने कुबूल किया था कि उन्होंने ही बैलट पेपर पर क्रॉस लगाया था. कोर्ट ने रिटर्निंग अफसर से पूछताछ के बाद चुनाव से संबंधित सारे ऑरिजनल वीडियो रिकॉर्डिंग और दस्तावेज मंगाए थे, जो कोर्ट रूम पहुंचे. रिटर्निंग ऑफिसर का वीडियो और बैलेट पेपर भी कोर्ट रूम में जमा कर दिए गया.
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की. आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षद कुलदीप कुमार ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में 8 वोट अवैध करार दिए जाने के पीठासीन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
कोर्ट के फैसले के बाद ये बोले कुलदीप कुमार
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कुलदीप कुमार ने कहा कि मैं कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूं. सच को कुछ समय के लिए परेशान किया जा सकता है लेकिन कुचला या दबाया नहीं जा सकता. सच की जीत होती ही है. चंडीगढ़ में सबसे पहले मेरे द्वारा रुके हुए विकास कार्यों को किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या नहीं होने दी है. आने वाले समय पर चंडीगढ़ में हमारा सांसद भी जीतकर आएगा.