देहरादून। उत्तराखंड परिवहन निगम की साधारण बसों में 65 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त यात्रा में पुलिस पेंशनर्स को बड़ी राहत दी गई है। अब वह पुलिस मुख्यालय से जारी किए गए पेंशनर्स कार्ड के आधार पर मुफ्त यात्रा का लाभ ले सकेंगे। अब तक पुलिस पेंशनर्स को भी वरिष्ठ नागरिकों के समान आधार कार्ड दिखाने पर ही मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जा रहा था।
राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत परिवहन निगम की साधारण बसों में विभिन्न श्रेणी के यात्रियों को मुफ्त यात्रा कराई जाती है। इनमें 65 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक व सभी श्रेणी की छात्राओं को भी लाभ दिया जाता है।
छात्राओं को मुफ्त यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर मासिक पास बनाना पड़ता है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा के दौरान आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य है।
पेंशनर्स कार्ड के आधार पर मुफ्त यात्रा न कराने को लेकर भेजा पत्र
इस संबंध में पुलिस पेंशनर्स कल्याण समिति के सचिव जगदीश आर्य की ओर से परिवहन निगम मुख्यालय को पत्र भेजकर बताया गया था कि बसों में पुलिस मुख्यालय से जारी पेंशनर्स कार्ड के आधार पर मुफ्त यात्रा नहीं कराई जा रही। बुधवार को परिवहन निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन ने आदेश जारी किया कि पुलिस मुख्यालय से जारी पेंशनर्स कार्ड के आधार पर पुलिस के सेवानिवृत्त 65 वर्ष से ऊपर के कार्मिकों को मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाए।
टिकट मशीन में सिमकार्ड निकाला तो होगी कार्रवाई
परिवहन निगम मुख्यालय ने बस में यात्रा के दौरान ई-टिकट मशीन से सिमकार्ड निकालकर इंटरनेट सेवा बंद करने वाले परिचालकों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
महाप्रबंधक दीपक जैन की ओर जारी आदेश में बताया गया कि कुछ परिचालक ई-टिकट मशीन से सिमकार्ड निकाल दे रहे, जिससे मशीन की इंटरनेट सेवा बंद हो जा रही है और बस में बन रहे टिकटों की आनलाइन जारी नहीं मिल पा रही। अपरिहार्य स्थिति में यदि सिमकार्ड निकालना पड़ता है तो इसकी अनुमति डिपो अधिकारी से लेनी होगी।