नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में पेशी से पहले ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। कोर्ट से मंजूरी के बाद तिहाड़ जेल से सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचे केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कोर्ट रूम में ही केजरीवाल की तबियत बिगड़ गई, उनका शुगर लेवल घट गया। तबियत सुधरने के बाद फिर से कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई। अब फैसला शाम चार बजे के बाद आएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि वो नई याचिका लेकर आएं। केजरीवाल ने अपनी रिहाई पर अंतरिम रोक के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ली और कहा- हाई कोर्ट ने कल मेरी ज़मानत के निचली अदालत के आदेश में कई कमियां गिनाई हैं। इसे चुनौती देते हुए नई याचिका दाखिल करना चाहता हूं।
मनीष सिसोदिया को लेकर हुई जिरह
सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा कि खुद केजरीवाल पहले ये कह चुके हैं कि नई नीति सिसोदिया का आइडिया था। कोर्ट ने बयान देखने के बाद टिप्पणी की कि केजरीवाल का बयान वह नहीं है जैसा सरकारी वकील कह रहे हैं। सीबीआई के वकील ने कहा कि अगर हमने वह बयान पढ़ दिया तो यह दिक्कत में आ जाएंगे।
केजरीवाल ने कहा कि इनका मकसद है कि कल फ्रंट पेज हेडलाइन लगे, कि केजरीवाल ने सारा ठीकरा सिसोदिया के सर फोड़ा। सीबीआई के सूत्रों से कल रात को चलवाया गया… इनके सारे आरोप झूठे हैं। सीबीआइ एडवोकेट डीपी सिंह ने कहा कि मीडिया कोर्ट में मौजूद है, वे बताएंगे।
अरविंद केजरीवाल ने अदालत में कहा कि कुछ मीडिया सेक्शंस में चल रहा है कि मैंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया है, सीबीआई सूत्रों के हवाले से ये चल रहा है। ये बिलकुल गलत है। मैने ऐसा कभी नहीं कहा। मनीष सिसोदिया, मैं और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से निर्दोष है। कृपया इसे रिकॉर्ड पर लिया जाए।
कोर्ट रूम में जानें आज क्या-क्या हुआ
केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी: जिस तरह से सीबीआई ने गिरफ्तारी की है..वो चिंता का विषय और संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ है।
विक्रम चौधरी- अगर जांच एजेंसी की बात को कबूल करें तो ये जांच मे सहयोग माना जाएगा.. ये कैसी दलील है सीबीआई की।
विक्रम चौधरी- CBI ने चार चार्जशीट दाखिल की हैं। अब केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं और अभी भी इनके ज़रिए कुछ लोगों की पहचान करनी है? क्या यह गिरफ्तारी का वैध कारण है?
विक्रम चौधरी- सबसे पहले अदालत को ये देखना होगा कि क्या गिरफ़्तारी की ज़रूरत थी। इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या रिमांड की ज़रूरत है। इस मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार और अंतिल के फैसले में दिशा-निर्देश दिए हैं।
विक्रम चौधरी- सीबीआई की एफआईआर 17 अगस्त 2022 की है। इसके बाद केजरीवाल को 16 अप्रैल 2023 को गवाह के तौर पर बुलाया गया। उस दिन से लेकर सोमवार 24 जून तक उन्हे कभी भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया। पहली चार्जशीट नवंबर 2022 में दाखिल हुई थी, इस चार्जशीट में 7 आरोपी थे और 7600 पन्नों के दस्तावेज थे।
विक्रम चौधरी- सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट अप्रैल 2023 मे दाखिल की थी। अब तक 4 चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं। इनमें से किसी में भी केजरीवाल का ज़िक्र तक नहीं है। आज आप जो मैटेरियल कोर्ट के सामने है, वह किसी न किसी तरह से इन चार्जशीट का हिस्सा है।
सीबीआई ने आखिरी चार्जशीट 8 जून को दाखिल की थी। मगुंटा रेड्डी ने रिश्वत देने की बात कबूल की है, इसलिए उन्होंने उसे गवाह घोषित कर दिया है। मगुंटा रेड्डी का बेटा पीएमएलए मामले में आरोपी था और बाद में सरकारी गवाह बन गया। अब इस मामले (सीबीआई केस) में भी वह सरकारी गवाह बन गया।
मगुंटा रेड्डी 29 फरवरी 2024 को वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी (भाजपा) के गुट NDA में शामिल हो गए हैं और उनके सभी पाप धुल गए हैं। यह सत्ता के दुरुपयोग का एक अनोखा मामला है।
विक्रम चौधरी- CBI चाहती हैं कि मैं हिरासत में ही रहूं। क्या ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं या फिर ये लोगों को खुश करने के लिए खेल रही हैं? मैं यह कह रहा हूं कि अगर यह आदमी वाकई दोषी था और उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, तो उन्होंने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया?
अरविंद केजरीवाल के वकील ने गिरफ़्तारी किए जाने का विरोध किया। कहा कि कोर्ट के कंधे पर रखकर बंदूक़ चलाई जा रही है।
सीबीआई ने क्या-क्या कहा
सीबीआई: केजरीवाल न्यायिक हिरासत में थे. इसलिए हमने केजरीवाल को अब तक गिरफ्तार नहीं किया था।
कोर्ट ने इस बात को सही माना की सीबीई को गिरफ़्तारी को जस्टिफ़ाई करना होगा।
सीबीआई: हमें केजरीवाल को हिरासत में ले जाकर पूछताछ करने की इजाजत दी जाए। गिरफ्तारी के आधार इसके बाद तैयार करेंगे।
केजरीवाल से पूछताछ के बाद CBI अरेस्ट के ग्राउंड्स को कोर्ट में बताएगी उसके बाद ऑर्डर पास किया जाएगा।
सीबीआई: एलजी ऑफिस ने शराब नीति को लेकर मंत्री मंडल की बैठक के लिए बोला था जो नहीं हुआ।
सीबीआई: हमारे पास पैसे का ट्रेल है, पर्याप्त सबूत हैं..साउथ ग्रुप के कहने पर पॉलिसी में बदलाव हुए।
सीबीआई: एडवांस के तौर पर उसी समय साउथ ग्रुप की तरफ से 100 करोड़ दिए गए. ताकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर 6 से 12 करा दिया गया।
कोर्ट ने सीबीआई के वकील से पूछा कि अभी ही गिरफ्तारी क्यों हुई।
CBI- इससे पहले केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम जमानत पर थे, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी। अगर इस बीच उन्हें गिरफ्तार किया जाता तो गलत संदेश जाता। हम सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम नहीं करना चाहते।
CBI- हमें केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है… वह यह भी नहीं बता रहे हैं कि विजय नायर उनके अधीन काम कर रहे थे। उनका कहना है कि वह आतिशी और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम कर रहे थे। उन्होंने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया और कहा कि उन्हें आबकारी नीति के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
CBI- जब हमने जेल में केजरीवाल से पूछताछ की तो वो सहयोग नहीं कर रहे थे इसलिए हमे उनको गिरफ्तार करना पड़ा। जब हमने पूछा कि क्या आप गोवा गए थे और आपके ठहरने का खर्च किसने उठाया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं है।
CBI- गोवा में केजरीवाल के ठहरने का खर्च हवाला के जरिए चुकाया गया।
CBI ने केजरीवाल की 5 दिन की कस्टडी मांगी।
दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुनवाई मामले में ऑर्डर रिजर्व, अब साढ़े चार बजे सुनाया जाएगा फैसला।