अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर SC का बड़ा फैसला, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

राज्यों से खबर

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर SC ने कहा कि हमने इस मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया है। इसे लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, “अगर पीएमएलए के तहत मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जाता है, तो यह पूरे देश में इस कानून के दुरुपयोग के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और कई लोग इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह फैसला हमारे देश के संविधान को मजबूत करेगा।”

सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 90 दिन जेल में बिताए हैं। वह एक निर्वाचित नेता हैं। यह उन पर निर्भर करता है कि वह सीएम की भूमिका में बने रहना चाहते हैं या नहीं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत ईडी की गिरफ्तारी मामले में मिली है। हालांकि सीबीआई से जुड़े मामले पर सुनवाई होना बाकी है। अरविंद केजरीवाल मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच करेगी।

धनशोधन मामले पर आज सुप्रीम फैसला

बता दें कि दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को अपना फैसला सुनाने जा रहा है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई 12 जुलाई की सूची के अनुसार न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ फैसला सुनाएगी। पीठ ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल हैं। बता दें कि धनशोधन मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *