देहरादून: उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग इन दिनों नगर निकाय चुनावों की तैयारी में जुटा हुआ है. उम्मीद की जा रही है कि इसी साल 25 दिसंबर से पहले राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश में निकाय चुनाव करा देगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय कर दी है. इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने आदेश जारी कर दी है. जारी आदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकतम चुनाव व्यय और लेखा प्रस्तुति आदेश 2024 लागू कर दिया है.
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में तमाम पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा निर्धारित कर दी है. प्रत्याशियों के लिए तय किए गए चुनाव खर्च सीमा के अनुसार नगर प्रमुख नगर निगम में 40 वार्डों तक के लिए 20 लाख रुपए, 41 से 60 वार्डों तक के लिए 25 लाख रुपए, 61 या फिर उससे अधिक वार्डों के लिए 30 लाख रुपए की चुनाव खर्च सीमा तय की गई है.
इसी क्रम में उप नगर प्रमुख नगर निगम के लिए दो लाख रुपए और सभासद नगर निगम के लिए तीन लाख रुपए तय किए गए है. इसके साथ ही अध्यक्ष नगर पालिका परिषद में 10 वार्ड तक के लिए छह लाख रुपए और 10 से अधिक वार्डों के लिए आठ लाख रुपए तय किया गया है.
वहीं, सदस्य नगर पालिका परिषद के लिए 80 हजार रुपए, नगर पंचायत में अध्यक्ष प्रत्याशी के लिए तीन लाख रुपए और सदस्य नगर पंचायत के लिए 50 हजार रुपये की चुनाव खर्च सीमा निर्धारित की गई है. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रशासन प्रत्याशियों के चुनावी खर्च का निरीक्षण करेगा और उसके लेखा-जोखे की सख्त निगरानी भी रखेगा.
प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों और जमानत धनराशि भी की गई तय:
- नगर प्रमुख नगर निगम पदपर चुनाव लड़ने के लिए सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के लिए 800 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी और महिला प्रत्याशियों के लिए 400 रुपए तय किया गया है.
- इसके साथ हीसामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को जमानत धनराशि 12,000 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी और महिला प्रत्याशियों के लिए 6,000 रुपए तय किया गया है.
- वहीं, उप नगर प्रमुख नगर निगम पदपर चुनाव लड़ने के लिए सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के लिए 400 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 200 रुपए तय किया गया है.
- इसके साथ हीसामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को जमानत धनराशि 5,000 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 2500 रुपए तय किया गया है.
- सभासद नगर निगम पदपर चुनाव लड़ने के लिए सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के लिए 400 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 200 रुपए तय किया गया है.
- इसके साथ हीसामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को जमानत धनराशि 4,000 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 2,000 रुपए तय किया गया है.
- अध्यक्ष नगर पालिका परिषद पदपर चुनाव लड़ने के लिए सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के लिए 500 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 250 रुपए तय किया गया है.
- इसके साथ हीसामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को जमानत धनराशि 6,000 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 3,000 रुपए तय किया गया है.
- सदस्य नगर पालिका परिषद पदपर चुनाव लड़ने के लिए सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के लिए 200 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 100 रुपए तय किया गया है.
- इसके साथ हीसामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को जमानत धनराशि 1500 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 750 रुपए तय किया गया है.
- अध्यक्ष नगर पंचायत पदपर चुनाव लड़ने के लिए सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के लिए 200 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 100 रुपए तय किया गया है.
- इसके साथ ही सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को जमानत धनराशि 3000 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 1500 रुपए तय किया गया है.
- सदस्य नगर पंचायत पदपर चुनाव लड़ने के लिए सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के लिए 100 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 50 रुपए तय किया गया है.
- इसके साथ ही सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों को जमानत धनराशि600 रुपए और एससी/ एसटी/ओबीसी एवं महिला प्रत्याशियों के लिए 300 रुपए तय किया गया है.