उत्तरकाशी मस्जिद विवाद मामले में 5 दिसंबर को होगी अगली  सुनवाई, सरकार ने कहा- महापंचायत को नहीं दी है अनुमति

खबर उत्तराखंड

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तरकाशी के भटवारी रोड स्थित सुन्नी समुदाय की मस्जिद विवाद के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई. मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ती विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 5 दिसंबर को तय की है. कोर्ट ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी व एसपी से कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ कोर्ट को भी अवगत कराने को कहा है.

सुनवाई पर याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि एक दिसंबर को मस्जिद के खिलाफ महापंचायत होने जा रही है. इस पर भी रोक लगाई जाए. इसपर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि एक दिसंबर को होने वाली महापंचायत के लिए प्रशासन ने कोई अनुमति नहीं दी है. वर्तमान में वहां पर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस दिन-रात गश्त कर रही है, अभी स्थिति सामान्य है. मामले के अनुसार उत्तरकाशी के अल्पसंख्यक सेवा समिति ने इस मामले में याचिका दायर कर कहा है कि बीते 24 सितंबर से कुछ संगठनों के द्वारा भटवारी रोड स्थित सुन्नी समुदाय की मस्जिद को अवैध बताकर उसे ध्वस्त करने की धमकी दी जा रही है.

जिसकी वजह से वहां दोनों समुदायों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है. इसलिए मस्जिद की सुरक्षा करने के आदेश राज्य सरकार की दिए जाए. याचिका में आगे कहा गया यह मस्जिद वैध है. साल 1969 में जमीन खरीद कर बनाई गई. 1986 में वक्फ कमिश्नर ने इसका निरीक्षण किया और मस्जिद वैध पाई गई. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉक्टर कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि इस तरीके के भड़काऊ बयान देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है.

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश देकर कहा कि अगर किसी जाति धर्म या समुदाय के लिए भड़काऊ बयान का सहारा लिया जाता है तो राज्य सरकार सीधे मुकदमा दर्ज करें. नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा. लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इस मामले में किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया. राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है. बता दें कि1 दिसंबर को मामले में हिंदू संगठनों ने महापंचायत बुलाई है.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *