उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर बड़ी खबर, ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ के प्रावधान को हाईकोर्ट में चुनौती 

खबर उत्तराखंड

नैनीताल: उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू हो गई है, लेकिन यूसीसी के विभिन्न प्रावधानों को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. जिसमें याचिकाकर्ता ने खासकर ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ के प्रावधान को चुनौती दी है. जिस पर जिसकी बुधवार यानी 12 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई होने की संभावना है.

लिव-इन रिलेशनशिपके प्रावधानों को हाईकोर्ट में चुनौती

दरअसल, भीमताल निवासी सुरेश सिंह नेगी ने समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) के विभिन्न प्रावधानों को जनहित याचिका के रूप में चुनौती दी है. जिसमें मुख्यतः ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ के प्रावधानों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इसके अलावा मुस्लिम, पारसी आदि के वैवाहिक पद्धति की यूसीसी में अनदेखी किए जाने समेत कुछ अन्य प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है.

वहीं, सुरेश सिंह नेगी की जनहित याचिका मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ में 12 फरवरी को सुनवाई के लिए 21वें नंबर पर सूचीबद्ध है. ऐसे में संभावना है कि मामले में कल हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है. सुरेश सिंह नेगी डीएसबी परिसर नैनीताल के छात्र नेता भी रहे हैं. जिन्होंने अब ‘लिव इन रिलेशनशिप’ के प्रावधान को चुनौती दी है.

इसके अलावा देहरादून निवासी एलमसुद्दीन सिद्दीकी ने भी रिट याचिका दायर कर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कई प्रावधानों को चुनौती दी है. जिसमें अल्पसंख्यकों के रीति-रिवाजों की अनदेखी किए जाने का उल्लेख किया है. बता दें कि मुस्लिम सेवा संगठन भी यूसीसी का विरोध कर चुका है. उन्होंने सड़क से कोर्ट तक लड़ाई लड़ने की कही थी.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *