उत्तराखंड : आय से अधिक संपत्ति मामला, मुश्किल में फंसे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ! हाईकोर्ट ने मांगा जवाब 

उत्तराखंड

नैनीताल: उत्तराखंड की धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे हुए हैं. अब यह मामला हाईकोर्ट की टेबल में जा चुका है. इसी कड़ी में कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी पर लगाए गए आरोपों के मामले पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की एकलपीठ ने गणेश जोशी की ओर से नियुक्त अधिवक्ता को वाद की प्रति देने को कहा है.

इसके अलावा कोर्ट की एकलपीठ ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से कहा है कि इस पर वे अपना जवाब आगामी 23 जुलाई तक कोर्ट में पेश करें. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी कहा है कि इस जवाब का वे प्रति उत्तर भी दें. मामले की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने अगली सुनवाई 23 जुलाई को नियत की है. अब पूरे मामले की सुनवाई 23 जुलाई को होगी.

अपने अंतिम कार्य दिवस पर न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा ने की सुनवाई

बता दें कि न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा कल यानी 12 जून को सेवानिवृत्त हो चुके हैं. कल ही उनका अंतिम कार्य दिवस था. सेवानिवृत्त से पहले ही इस मामले पर सुनवाई की. विवेक भारती शर्मा सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो अब मामले में हाईकोर्ट की कोई अन्य एकलपीठ सुनवाई करेगी.

आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश सिंह ने दायर की है याचिका

दरअसल, देहरादून निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश सिंह ने नैनीताल हाईकोर्ट में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ वाद दायर किया है. जिसमें उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी (गणेश जोशी) की ओर से सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है. अभी भी ये सरकार के चहते मंत्री हैं.

याचिकाकर्ता विकेश नेगी ने लगाए हैं गंभीर आरोप

याचिकाकर्ता विकेश नेगी ने याचिका में कहा है कि जब साल 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए, तब उन्होंने (गणेश जोशी) ने शपथ पत्र में बताया था कि उनकी सार्वजनिक संपत्ति 9 करोड़ रुपए की है. जबकि, वे अभी प्रदेश के कृषि मंत्री एवं सैनिक कल्याण मंत्री हैं. विकेश नेगी ने ये भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बागवानी क्षेत्र, विदेश टूर और निर्माणाधीन सैन्य धाम में भी गड़बड़ी की है.

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