अजमेर: राजस्थान के एक पूर्व कांग्रेस विधायक बाबूलाल सिंगारिया को 22 साल पुराने मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही पूर्व विधायक पर एक लाख पांच सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कांग्रेस के पूर्व विधायक को ये सजा 30 जून, 2001 को आईपीएस अधिकारी को थप्पड़ मारने को लेकर दी गई है. तब से लेकर अब तक यह मामला कोर्ट में चल रहा था. पूर्व कांग्रेस विधायक बाबूलाल सिंगारिया ने 22 साल पहले अजमेर के तत्कालीन एसपी डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को थप्पड़ मारा था. इस पर पूर्व विधायक को सजा शुक्रवार (24 मार्च, 2023) को सुनाई गई है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील निर्मला कुमारी ने कहा कि कोर्ट में 22 गवाह और कई दस्तावेज पेश किए गए. जज सीमा ढाका ने सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया. जब थप्पड़ मारने की घटना हुई थी. तब राज्य की वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा अजमेर की जिला कलेक्टर थीं.
बैठक में दोनों के बीच हुआ था विवाद
थप्पड़ मारने की यह घटना 30 जून, 2001 को सतर्कता और लोक शिकायत निवारण समिति की बैठक में हुई थी. उस समय केकड़ी की आरक्षित विधानसभा सीट से विधायक बाबूलाल सिंगारिया सहित कई प्रशासनिक अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार बैठक में सिंगारिया ने एसपी आलोक त्रिपाठी को थप्पड़ मार दिया था. बैठक के दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ था.
तब अशोक गहलोत थे राजस्थान के सीएम
इस घटना के बाद अजमेर में काफी विरोध प्रदर्शन हुआ था. सरकारी अधिकारियों ने सिंगारिया की जमकर आलोचना की थी. पुलिस कर्मियों ने इसके विरोध में अजमेर पुलिस लाइन के मेस में भूख हड़ताल भी की थी. उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही थे.
डॉक्टर त्रिपाठी ने इस फैसले पर जताई खुशी
अजमेर जिला प्रशासन ने सिंगारिया के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसमें उन पर एक सरकारी अधिकारी को उनकी ड्यूटी करने से रोकने और एक सरकारी अधिकारी पर हमला करने का आरोप लगाया गया था. वहीं, अब पूर्व विधायक को सजा दिए जाने के बाद डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि मुझे खुशी है कि काफी देरी के बावजूद मेरे साथ न्याय हुआ है. कोर्ट का यह फैसला न्यायपालिका में लोगों का विश्वास बढ़ाएगा.