इस साल उत्तराखंड के सभी विभागों में होंगे 15 फीसदी तबादले, गृह जिले में भी मिलेगी तैनाती…

खबर उत्तराखंड

देहरादून: उत्तराखंड में इस साल सभी विभागों में 15 प्रतिशत अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादले होंगे। उन्हें गृह जिलों में तैनाती दी जा सकती है। यदि कोई विभाग इससे अधिक या कम तबादले चाहता है तो इसके लिए धारा 27 के तहत मुख्यमंत्री से अनुमोदन लेना होगा। शिक्षा विभाग में शिक्षकों की संबद्धता (अटैचमेंट) भी मुख्यमंत्री के अनुमोदन से हो सकेंगे। बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव एसएस संधू की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। शिक्षा विभागकी नई तबादला नियमावली को विभागीय मंत्री से अनुमोदन के बाद धारा 27 के तहत मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 के तहत सभी विभागों में अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादले होंगे। खास बात यह है कि इस बार तबादलों में गंभीर बीमार और दिव्यांगों के कितने प्रतिशत तबादले होंगे इसकी कोई बाध्यता नहीं होगी। इनके लिए राज्य स्तरीय छंटनी समिति बनेगी। समिति यह पता लगाएगी कि संबंधित कर्मचारी, अधिकारी वास्तव में गंभीर बीमार या दिव्यांग है या नहीं। इस छंटनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद संबंधित धारा 27 के तहत तबादला पा सकेंगे।

इसके अलावा क, ख व ग श्रेणी के अधिक व कर्मचारी अपने गृह जिले में तैनाती पा सकेंगे। इसके लिए यह बाध्यता होगी कि उन्हें गृह उप खंड या ब्लॉक में नहीं भेजा जाएगा, लेकिन यदि कोई जिला स्तरीय अधिकारी है तो वह गृह जिले में तैनाती नहीं पा सकेगा। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक सभी विभाग तबादलों के लिए औचित्य बताते हुए तबादलों के प्रतिशत को घटा, बढ़ा सकेंगे।

शिक्षा विभाग की नई नियमावली, तबादला एक्ट का होगी हिस्सा

शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों और अधिकारियों के तबादलों के लिए हरियाणा की तर्ज पर नई तबादला नियमावली बनाई जा रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि इस नियमावली को अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। नई नियमावली उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम 2017 का हिस्सा होगी।

सैनिक और अर्द्धसैनिकों की शिक्षिका पत्नियों को मिलेगी तबादले में छूट

सरकार सैनिकों और अर्द्धसैनिकाें की शिक्षिका पत्नियों को तबादलों में बड़ी राहत देने जा रही है। उन्हें तबादलों अनिवार्य तबादले से छूट मिलेगी। अनुरोध के आधार पर आवेदन कर वे सुगम, दुर्गम क्षेत्र में तबादला पा सकेंगी। तबादले के लिए उन्हें धारा 27 के तहत आवेदन करना होगा।

10 जून तक होंगे सभी विभागों में तबादले

तबादला एक्ट के तहत तबादलों के लिए समय सारणी बनी है, जिसके तहत सक्षम प्राधिकारी की ओर से तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि 10 जून तय की गई है। 30 अप्रैल तक अनुरोध के आधार पर आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि है।

धारा-27 क्या है

तबादला एक्ट से बाहर अनिवार्य तबादला करने का अधिकार मुख्यमंत्री को है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी में ऐसे मामले पर विचार होता है और सीएम के अनुमोदन से तबादले होते हैं।

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