बागेश्वर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी, जानिये वजह

उत्तराखंड

हाईकोर्ट ने नगर पालिका अध्यक्ष व प्रधान सहायक विजय सिंह कनवासी को अवमानना का नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है.

नैनाताल: बागेश्वर निवासी हयात सिंह परिहार ने उच्च न्यायालय नैनीताल में प्रधान सहायक विजय सिंह कनवासी को अध्यक्ष नगर पालिका बागेश्वर द्वारा ईओ के पद पर दी गयी नियुक्ति को चुनौती दी है. याचिका में कहा है कि उन्हें शासन द्वारा 17 सितंबर 2025 को नगर पालिका बागेश्वर के प्रभारी ईओ के पद नियुक्त किया गया. 18 सितंबर 2025 को ग्रहण कर लिया गया. 3 सप्ताह तक नगरपालिका अध्यक्ष ने वित्तीय अधिकार नहीं दिए.

इसी बीच 9 अक्टूबर 25 को याची के स्थान पर एक अन्य प्रभारी ईओ की नियुक्ति की गई. याची को हल्द्वानी नगर निगम के लिए स्थानांतरित कर दिया गया. जिसे याची ने पूर्व में दाख़िल याचिका में चुनौती दी. जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी. इसी दौरान शासन ने 14 अक्टूबर 2015 के आदेश द्वारा नये प्रभारी ईओ की नियुक्ति व याची के स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया. साथ ही न्यायालय को अवगत कराया गया कि नियमित ईओ की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है. जिसके चलते पूर्व में दाखिल याचिका निस्तारित हो गयी.

इसके बाद नगर पालिका बागेश्वर ने 17 अक्टूबर 2025 को एक बैठक बुलाकर प्रधान सहायक विजय सिंह कानवासी को प्रभारी ईओ नियुक्त करने का निर्णय लिया. जिसे हयात सिंह परिहार ने फिर से होईकोर्ट में चुनौती दी. पूर्व में 31 अक्टूबर 2025 को उच्च न्यायालय ने नगरपालिका के इस निर्णय पर रोक लगा दी थी, परंतु उसके बावजूद भी नगर पालिका के प्रभारी अधिशासी अधिकारी के पद पर याचिकाकर्ता को कार्य करने की अनुमति नहीं दी.

31 अक्टूबर के आदेश का पालन नहीं होने बाद हयात सिंह परिहार ने नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल व प्रधान सहायक विजय सिंह कनवासी के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की है . न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की एकल पीठ ने पूर्व के आदेश का अनुपालन नही करने पर नगर पालिका अध्यक्ष व प्रधान सहायक विजय सिंह कनवासी को अवमानना का नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है.

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