हल्द्वानी में नाबालिग से दरिंदगी: 24 घंटे के भीतर दो आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में सख्त कार्रवाई

अपराध उत्तराखंड

हल्द्वानी। हल्द्वानी में नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ कथित दुष्कर्म के मामले में नैनीताल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों ने अलग-अलग स्थानों पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की गंभीर धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं।

पुलिस के अनुसार, 29 जुलाई को हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के घर से बिना बताए चले जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सुरागों के आधार पर विक्रम सिंह निवासी हरिपुरनायक, कुसुमखेड़ा और सौरभ बिष्ट निवासी त्रिलोकपुर दानी, गौलापार की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में पता चला कि पहला आरोपी विक्रम सिंह नाबालिग को वाहन से अपने स्टूडियो ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। इसके बाद वह बालिका को बर्फ वाली गली में छोड़ गया। बाद में डी.के. पार्क में उसकी मुलाकात दूसरे आरोपी सौरभ बिष्ट से हुई, जो उसे सितारगंज के शक्तिफार्म ले गया, जहां उसके साथ भी दुष्कर्म किए जाने का आरोप है।

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 65(1), 115(2), 352 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत कार्रवाई की है। वारदात में इस्तेमाल वाहन भी बरामद कर सीज कर दिया गया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जबकि मामले की विवेचना जारी है।

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