देहरादून: दून निवासी एक युवक के खाते से साइबर ठग ने 1.41 लाख रुपये उड़ा लिए। मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पंजाब नेशनल बैंक को सेवा में कमी का दोषी पाया। पीएनबी को 1.41 रुपये, 20 हजार मानसिक क्षति, पांच हजार वाद व्यय के साथ उपभोक्ता को देने होंगे।
2021 का है मामला
आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह दुग्ताल, सदस्य विमल प्रकाश नैथानी और अल्का नेगी ने गुरुवार को मामले में सुनवाई की। संजय चान्दना निवासी नेशविला रोड देहरादून का पीएनबी की नारी शिल्प मंदिर मार्ग स्थित शाखा में खाता है। आरोप था कि 11 फरवरी 2021 को उनके खाते से साइबर ठगों ने 1.41 लाख रुपये निकाल लिए। इसकी एफआईआर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई, साथ ही परिवादी ने बैंक को भी जानकारी दी।
बैंक की ओर से पक्ष नहीं रखा गया
जिस पर बैंक ने फार्म भरवाया और 10 दिन में नकदी वापस खाते में आने का आश्वासन दिया, लेकिन लंबे समय बाद भी नगदी संजय के खाते में नहीं आई। 25 जनवरी 2022 को परिवादी ने बैंक को दोबारा पत्र लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद यह मामला उपभोक्ता आयोग पहुंचा। आयोग में सुनवाई के दौरान बैंक की ओर से पक्ष नहीं रखा गया। तमाम साक्ष्यों के आधार पर आयोग ने बैंक को सेवा में कमी का दोषी पाया और फैसला सुनाया।