नई दिल्ली : लोकसभा सचिवालय से आज एक पत्र जारी हुआ, जिसने सियासत में भूचाल ला दिया. पत्र के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता शुक्रवार को रद्द कर दी गई है. वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे. गौरतलब है कि कल ही गुरुवार को मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी. राहुल ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था. जिसमें उन्हें सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि- सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होता है?
खैर ये तो बात हुई संसद सदस्या समाप्त होने की और उनकी सजा की. लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे? तो चलिए जानते हैं कि इस पर कानून क्या कहता है…
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में अयोग्यता के संबंध में एक प्रावधान है. आरपी अधिनियम ( Representation of the People Act 1951) की धारा 8(3) में कहा गया है कि किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को कम से कम 2 साल की सजा सुनाई जाने की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा.
- इसके बाद व्यक्ति अपनी 2 साल की सजा काटने के बाद कम से कम 6 साल की अवधि के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ सकेगा.
राहुल अयोग्य घोषित…
अधिनियम के तहत राहुल गांधी को सांसद के तौर पर अयोग्य ठहराया गया है. लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर दिया है. अब उनकी वायनाड से सीट भी खाली हो गई है. ऐसे में 2 साल की सजा काटने के बाद 6 साल तक अयोग्यता जारी रहेगी. इसका मतलब 6+2=8 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है.
8 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव
लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता को खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दी है तो साफ है कि वो अब 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
राहुल गांधी के पास कोई रास्ता बचा हैं?
अभी भी कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्या अब कोई रास्ता बचा हुआ है? तो इसका जवाब ये है कि राहुल गांधी को सजा के खिलाफ अपील दायर करने से ही राहत नहीं मिलेगी, बल्कि सजायाफ्ता सांसद को ट्रायल कोर्ट दोषसिद्धि के खिलाफ ही रोक लगा दे. तब राहुल की संसद सदस्यता जाने से बच सकती है. अभी राहुल जमानत पर है.