नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में तय समय में निकाय चुनाव नहीं कराए जाने संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए राज्य सरकार को अपनी सुविधानुसार निकाय चुनाव कराने की बात कही है.
नए वोटरों के नामों को जोड़ने की प्रकिया जारी
आज हुई सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने न्यायालय को बताया कि राज्य में 25 दिसंबर 2024 तक चुनाव कराना संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक वोटर लिस्ट में नए वोटरों के नामों को जोड़ने की प्रकिया जारी है. इसके पूरे होने के बाद ही निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकेगी.
सरकार पर अपने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने का आरोप
मामले के अनुसार जसपुर निवासी मोहम्मद अनवर की जनहित याचिका में कहा गया कि नगर पालिकाओं और नगर निकायों का कार्यकाल दिसंबर 2023 में समाप्त हो गया है. कार्यकाल समाप्त हुए आठ माह हो गए हैं, लेकिन सरकार ने चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया है. उल्टा निकायों में अपने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया.
निकाय चुनाव ना होने से आमजन को रही परेशानी
प्रशासक नियुक्त होने की वजह से आमजन को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासक तब नियुक्त किया जाता है, जब कोई निकाय भंग की जाती है. उस स्थिति में भी सरकार को छः माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है. निकायों ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, लेकिन अभी तक चुनाव कराने का कर्यक्रम घोषित तक नहीं हुआ है. सरकार को शीघ्र चुनाव कराने के लिए फिर से निर्देश दिए जाएं.