जब नागरिकता-जन्मतिथि का प्रमाण नहीं आधार तो फिर यह किस काम का ? जानें

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें सड़क दुर्घटना के पीड़ित को मुआवजा देने के लिए उसकी उम्र निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड को स्वीकार किया गया था.

जस्टिस संजय करोल और उज्जल भुइयां की बैंच ने कहा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 94 के तहत मृतक की उम्र स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में दी गई जन्म तिथि से निर्धारित की जानी चाहिए.

पीठ ने कहा, “हमने पाया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 20 दिसंबर, 2018 को जारी कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में कहा है कि आधार कार्ड का उपयोग पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है.

बता दें कि सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है. आधार नंबर सिटिजनशिप या जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है. इतना ही नहीं नए आधार कार्ड के PDF वर्जन में अब एक और स्पष्ट और प्रमुख अस्वीकृति शामिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि यह ‘पहचान का प्रमाण हैं, नागरिकता या जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है.’

उल्लेखनीय है कि आधार कभी भी नागरिकता का प्रमाण नहीं रहा है. लेकिन विभिन्न सरकारी विभाग इसे नागरिकों या वयस्कों के लिए आरक्षित उद्देश्यों के लिए स्वीकार करते हैं. इस बीच सवाल यह है कि अघर आधार पहचान और जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है तो फिर इसका काम का किया है.

सब्सिडी के लिए जरूरी है आधार

सरकार ने अलग-अलग योजनाओं के तहत सब्सिडी का फायदा लेने के लिए आधार के साथ अपने बैंक अकाउंट लिंक होना अनिवार्य है. इसके अलावा, अटल पेंशन योजना, केरोसिन सब्सिडी, स्कूल सब्सिडी, फूड सब्सिडी जैसी और योजनाओं के तहत सीधे बैंक खाते में सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आधार की जरूरत होती है.

गैस कनेक्शन के लिए आधार की जरूरत

अगर किसी को नया गैस कनेक्शन लेना हो तो उसे अपना आधार देना होगा. इतना ही नहीं मौजूदा गैस कनेक्शन पर सब्सिडी का लाभ उठाना के लिए KYC फॉर्म भरना होगा और आधार को अपने बैंक अकॉउंट से लिंक भी करना होगा.

निवास का प्रमाण के लिए

आधार कार्ड में कार्ड होल्डर का आवासीय पता होता है. ऐसे में आप सरकारी और गैर-सरकारी वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं में आधार कार्ड का इस्तेमाल पता प्रमाण के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही होम लोन, पर्सनल लोनइत्यादि के लिए आवेदन करते समय आधार को पते का पुख्ता प्रमाण माना जाता है.

बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए

इन दिनों बैंक में अकाउंट खोलने के लिए भी आधार पहली जरूरत बन गया है। ज़्यादातर बैंकों में आवेदक का बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत होती है.

इनकम टैक्स के लिए

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स देने वालों के लिए आधार को पैन से जोड़ना रूरी कर दिया है. ऐसे में इनकम टैक्स भरने और रिटर्न फाइल करने के दौरान अब आधार पूरी तरह से जरूरी होता है.

सिम खरीदने का आता है काम

हाल ही में दूरसंचार विभाग ने केवाईसी रिफॉर्म में आधार बेस्ड E-KYC, सेल्फ केवाईसी और ओटीपी बेस्ड सर्विस स्विच की सुविधा शुरू की है. इसके चलते यूजर्स अब नया सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार कार्ड की जरूरत होती है.

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