दिल्ली: नई दिल्ली के भजनपुरा इलाके में महिला के साथ ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है. भजनपुरा थाना में पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. आरोपी मौके से फरार है. लेकिन पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है. उत्तर पूर्वी जिला उपायुक्त (DCP) जॉय एंड टिर्की ने बताया कि पीड़ित महिला भजनपुरा इलाके की रहने वाली है. महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी शादी तकरीबन 32 साल पहले हुई थी और अब उसके 6 बच्चे हैं. जिनमें 4 लड़कियां और दो लड़के हैं. महिला का आरोप है कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है और एक ट्रांसजेंडर से शादी कर ली है. हालांकि, बताया जा रहा है कि सामाजिक दबाव की वजह से उसने ट्रांसजेंडर को भी छोड़ दिया और एक अन्य महिला से शादी कर ली. इस शादी के बाद से ही उसका पति घर खाली करने के लिए दबाव बना रहा था और घर खाली न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दे रहा था. आरोप है कि उसके पति ने 7 जुलाई 2022 को उसे तीन बार ‘तलाक तलाक तलाक’ कहकर घर से निकलने के लिए कहा है.
उत्तर पूर्वी जिला उपायुक्त जॉय टिर्की का कहना है कि पीड़िता को काउंसलिंग के लिए महिलाओं के खिलाफ अपराध प्रकोष्ठ में भेजा गया है. उसकी शिकायत के आधार पर भजनपुरा पुलिस स्टेशन में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले में आगे की जांच जारी है. बता दें कि 1 अगस्त 2019 को संसद ने एक विधेयक को मंजूरी दी जिसमें तत्काल “तीन तलाक” को अपराध बनाने का प्रस्ताव था. इस विधेयक के अनुसार “जो कोई भी अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है, उसे 3 साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है. पीड़ित महिला ने बताया कि उसका पति उसे प्रताड़ित करता है और साथ ही बच्चों के लालन पालन के लिए पैसे भी नहीं देता. वहीं, आरोपी पति का इस मामले में कहना है कि उनकी बीवी द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं.
आरोपी के अनुसार, उसकी पत्नी यह सब कुछ प्रॉपर्टी के लिए कर रही है. मकान अपने नाम करवाने के लिए पत्नी दबाव बना रही है. तीन तलाक़ के आरोप को खारिज करते हुए आफताब ने कहा कि उसने कभी पत्नी को तीन तलाक़ नहीं दिया और न ही कभी भी अपनी पति को किसी भी तरह से प्रताड़ित किया है. आरोपी का कहना है कि वह चाहता है कि इस पूरे मामले की पुलिस गहराई से जांच करे ताकि उसे इंसाफ मिल सके.