अब जेल बंदियों को डीएम दे सकेंगे पैरोल,20 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर, पढ़ें कैबिनेट के अन्य फैसले…

खबर उत्तराखंड

देहरादूनः सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई. मुख्य रूप से हिमाचल की भांति उत्तराखंड की नई जल विद्युत नीति पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी.

उत्तराखंड कैबिनेट के मुख्य बिंदु

  1. सचिवालय सुरक्षा प्रशासन की सेवा नियमावली संशोधन को मिली मंजूरी.
  2. उत्तराखंड में कैदियों को पैरोल लिए जाने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया. इसकी अनुमति पहले कमिश्नर के स्तर से ही मिलती थी. इसकी नियमावली में संशोधन कर अधिकतम 12 माह की पैरोल की व्यवस्था की जाएगी.
  3. औद्योगिक विकास विभाग के तहत सिडकुल की पांच सड़कों के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को दिया गया.
  4. पीडब्ल्यूडी के तकनीकी संवर्ग के पदों का पुनर्गठन प्रस्ताव को मिली मंजूरी.
  5. यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की के नाम को बदलने पर लगी मुहर. कोर यूनिवर्सिटी रखा जाएगा.
  6. केदारनाथ-बदरीनाथ के मास्टर प्लान की तर्ज पर ही जागेश्वर और महासू देवता का भी प्लान किया जाएगा तैयार.
  7. उत्तराखंड लॉजिस्टिक नियमावली को मिली मंजूरी.
  8. उत्तराखंड परिवहन परिवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली के संशोधन प्रस्ताव को मिली मंजूरी.
  9. राजस्व परिषद के सेवा नियमावली का किया गया गठन. सेवा नियमावली 2022 को प्रख्यापित करने की मंजूरी.
  10. नवीन जल विद्युत नीति को मिली मंजूरी.
  11. दिव्यांग व्यक्तियों को ₹25 लाख तक मूल्य की अचल संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट.
  12. प्रदेश में 91 आईटीआई में 10 हजार युवा ट्रेनिंग ले रहे हैं, इनमें से 20 संस्थानों को कर्नाटक मॉडल पर उच्चीकृत किया जाएगा.
  13. राज्य पार्किंग नियमावली प्रख्यापित की गई. कैबिनेट ने इस पॉलिसी पर मुहर.
  14. रेलवे की जमीनों में मास्टर प्लान की बाध्यता नहीं रहेगी.
  15. लखवाड़ परियोजना में विभाग ने 4 बार टेंडर निकले थे. एक ही टेंडर आया, उसे खोलने की अनुमति दी गई. नेगोशिएशन समिति बनेगी.
  16. सरकारी और एडेड कॉलेजों में 12वीं तक के छात्रों को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी.
  17. विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंत्रिमंडल की मंजूरी.

उत्तराखंड सचिवालय सुरक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022

उत्तराखंड सचिवालय सुरक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2022 में रक्षक पद के लिए शैक्षिक क्वालिफिकेशन उत्तराखंड पुलिस आरक्षी की भांति हाईस्कूल से बढ़ाकर इंटरमीडिएट का प्रावधान किया गया है. नियमावली में रक्षक पद की सीधी भर्ती और पदोन्नति का अनुपात 60:40 को परिवर्तित कर 90:10 का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही नियमावली में रक्षक के पद के लिए आयु सीमा 18-35 वर्ष को परिवर्तित कर 18-30 वर्ष से किये जाने का प्रावधान किया गया है.

यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी रुड़की अधिनियम, 2020 में संशोधन

प्रस्तावित यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी रुड़की (संशोधन) विधेयक, 2022 के माध्यम से यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलोजी रुड़की के नाम में संशोधन कर ‘कोर यूनिवर्सिटी’ किया जाना है. प्रस्तावित विधेयक को आगामी विधानसभा के समक्ष पेश किया जाएगा.

उत्तराखंड परिवहन विभाग प्रवर्त्तन कर्मचारी वर्ग सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022

प्रचलित नियमावली के अनुसार प्रवर्तन सिपाही के तिहाई पदों पर भर्ती चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की पदोन्नति के माध्यम से की जाती है. वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी ( समूह ‘घ’) का पद मृत संवर्ग घोषित होने, विभागान्तर्गत चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत कार्मिकों के अभाव एवं विभागान्तर्गत प्रवर्त्तन सिपाही के रिक्त पदों की संख्या अधिक होने पर प्रवर्त्तन सिपाही खाली पदों को शत प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु प्रस्ताव किया गया है.

निःशक्त व्यक्तियों को ₹25 लाख तक मूल्य की अचल संपत्ति खरीदने पर चार्जेबल स्टाम्प शुल्क में छूट

वर्तमान में निःशक्त व्यक्तियों को अचल संपत्ति, भूखंड, मकान आदि खरीदने में ₹10 लाख मूल्य की सीमा तक चार्जेबल स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत छूट प्रभावी है, जबकि महिलाओं के लिए छूट की सीमा ₹25 लाख निर्धारित की गयी है. अब महिलाओं को प्रदत्त स्टाम्प शुल्क में छूट के समान ही निःशक्त व्यक्तियों को भी ₹25 लाख मूल्य तक की संपत्ति पर चार्जेबल स्टाम्प शुल्क में 25% छूट अधिकतम 2 बार तक ही अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव.

नवीन जल विद्युत नीति

उत्तराखंड राज्य में भी जल विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं निर्माण को बढ़ावा दिये जाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा जल विद्युत नीतियों में किये गये नवीनतम प्राविधानों के अनुरूप राज्य की जल विद्युत नीतियों (02-25 मेगा वॉट, 25-100 मेगा वॉट एवं 100 मेगा वॉट से अधिक) एवं तत्सम्बन्धी अन्य संगत अधिसूचनाओं में आवश्यक प्रावधान / संशोधन विषयक प्रस्ताव रखा गया. हाइड्रो पॉलिसी के तहत तय किया गया कि जब प्रोजेक्ट की कमीशनिंग हो जाएगी, तब से प्रोजेक्ट की शुरुआत मानी जाएगी.

परिवहन परिवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली संशोधन

परिवहन-सिटी बस में मोटरयान कर में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी. इसके साथ ही पहाड़ में बसों को परमिट टैक्स में राहत 50 से बढ़ाकर 75% कर दी गई है. परिवहन विभाग की प्रवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन होगा. शत प्रतिशत प्रवर्तन सिपाही के पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे.

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